पीपीएफ में 1.5 लाख से ज़्यादा लगाने पर लगेगा झटका! जान लो नया नियम – Nepal Updates | Stock Exchange

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): निवेश सीमा का उल्लंघन – क्या आप जोखिम उठा रहे हैं?

नमस्ते दोस्तों! आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं। PPF एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प है, जो कर-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है। वर्तमान में, PPF ब्याज दर 7.1% है, जो इसे कई अन्य निश्चित आय विकल्पों से बेहतर बनाता है। सरकार द्वारा लगाए गए नए टैक्सेशन नियम, जो 2.5 लाख रुपये से अधिक के प्रोविडेंट फंड योगदान पर लागू होते हैं, ने PPF को और भी आकर्षक बना दिया है। हालांकि, PPF में निवेश करते समय वार्षिक सीमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

एक वित्तीय वर्ष में, कोई भी व्यक्ति अपने PPF खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का ही योगदान कर सकता है। यह सीमा स्वयं और नाबालिग बच्चों, दोनों के खातों पर लागू होती है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने बच्चे के नाम पर भी PPF खाता खोलते हैं, तो दोनों खातों में मिलाकर कुल योगदान एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यह निवेश नियम स्पष्ट है, लेकिन कई बार लोग जानकारी के अभाव में या अधिक निवेश करने के लालच में इस सीमा का उल्लंघन कर देते हैं।

कुछ लोग अपने नाम पर कई PPF खाते खोल लेते हैं, या अपने नाबालिग बच्चों के खातों में भी अधिक निवेश कर देते हैं। हालांकि यह शुरुआत में हानिरहित लग सकता है, लेकिन 1.5 लाख रुपये की निवेश सीमा को पार करना भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकता है। निवेशक शायद कई सालों तक इस गलती से बच जाए, लेकिन जब अंततः यह मामला पकड़ में आता है, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सोचिए, अगर यह गलती खाते की मैच्योरिटी के समय पता चले, तो निवेशक 15 सालों के लाखों रुपये के ब्याज से हाथ धो बैठेगा!

आपने टैक्स-फ्री इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके ब्याज पर 30% टैक्स बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में आप 100% ब्याज खो बैठते हैं! यह एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति हो सकती है।

अक्टूबर 2024 में, सरकार ने अनियमित PPF खातों के नियमों को और स्पष्ट कर दिया है। अब सभी निवेश व्यक्ति के पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे खातों को छिपाना लगभग असंभव है। व्यक्ति के प्राथमिक PPF खाते के अलावा बाकी सभी खातों को अनियमित माना जाएगा, और उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर किसी नाबालिग बच्चे के PPF खाते में अतिरिक्त निवेश किया गया है, तो उस निवेश पर नाबालिग के 18 साल का होने और खाते के नियमित होने तक 4% डाकघर बचत खाता (POSA) ब्याज मिलेगा। इसलिए, सावधान रहें और नियमों का पालन करें! स्मार्ट निवेश करें, सुरक्षित भविष्य के लिए! वित्तीय योजना बनाना अनिवार्य है! लंबी अवधि का निवेश हमेशा लाभकारी होता है!

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