ITR फाइलिंग 2025: अंतिम तिथि 15 सितंबर! क्या बढ़ेगी डेडलाइन?
नमस्कार दोस्तों! आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि के बारे में, जो कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 15 सितंबर 2025 है। अगर आप इनकम टैक्स भरने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ITR Filing Date को लेकर सरकार ने इस साल टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ाई थी। मूल रूप से ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन अंतरिम बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव और नए ITR फॉर्म्स जारी होने में देरी के कारण इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया।
अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग ITR filing में संघर्ष कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए, कई सवाल उठ रहे हैं: क्या सरकार ITR की अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाएगी?
पिछले वर्षों के आंकड़ों पर एक नज़र:
2024 में, 31 जुलाई तक लगभग 7.6 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे। इस साल, 13 सितंबर तक केवल 6 करोड़ रिटर्न ही दाखिल हो पाए हैं। यह अंतर टैक्सपेयर्स की चिंता का कारण बन गया है।
टैक्स प्रोफेशनल्स की चिंता:
देशभर के कई टैक्स प्रोफेशनल्स और संगठनों ने CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) को ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। इन संगठनों में कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), ICAI का सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल, और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) शामिल हैं।
इनकी मांग के पीछे कई कारण हैं:
- ITR पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां
- यूटिलिटी अपडेट्स में देरी
- त्योहारों का मौसम
- कई राज्यों में आई बाढ़ के कारण
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा:
इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि उनका हेल्पडेस्क 24 घंटे चालू है और टैक्सपेयर्स को ITR फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कई टैक्स प्रोफेशनल्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि समय की कमी के कारण गलतियों और पेनल्टी का खतरा बढ़ सकता है।
15 सितंबर तक ITR भरना किनके लिए जरूरी?
- नौकरीपेशा लोग (Salaried Employees)
- पेंशनधारक (Pensioners)
- NRI (Non-Resident Indians) यानि प्रवासी भारतीय
- जिनका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता
अन्य श्रेणियों के लिए समय सीमा:
- ऑडिट केस: 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट और 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करना होगा।
- ट्रांसफर प्राइसिंग केस: 30 नवंबर तक ITR दाखिल करना होगा।
लेट फाइलिंग का नुकसान:
अगर आप 15 सितंबर तक ITR दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको लेट फीस देनी होगी। धारा 234F के तहत, ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए पेनल्टी सिर्फ ₹1,000 होगी।
तो दोस्तों, जल्दी करें! अपनी ITR फाइलिंग की प्रक्रिया को समय पर पूरा करें और लेट फीस और अन्य परेशानियों से बचें। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।
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